हाथी रखने वाले को वनविभाग में पंजीकरण कराना जरूरी रहता है। जिसके स्वास्थ्य सहित उसके रहने की जानकारी हर साल लिखित वन विभाग को देनी पड़ती है। इसके बावजूद पूर्व विधायक वीर सिंह ने हाथी रखने का पंजीकरण वन विभाग में नहीं कराया। जबकि दो बार हाथी ने उत्पात भी मचाया। जिससे विभाग के रैपुरा रेंजर रामप्रकाश ने शुक्ला ने थाना रैपुरा में पूर्व विधायक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्रभागीय वनाधिकारी कैलाश प्रकाश ने बताया कि जिले में दो हाथी हैं, जिसमें एक निर्मोही अखाड़़ा का है। जिसका रजिस्ट्रेशन है दूसरा हाथी पूर्व विधायक वीर सिंह का है। जिन्होंने रजिस्टेशन नहीं कराया।
चित्रकूट : पूर्व विधायक के खिलाफ मामला दर्ज, इस नियम के उल्लंघन का आरोप